अबरार अहमद खान, भोपाल (मप्र), NIT:
मध्यप्रदेश हाऊसिंग बोर्ड के प्रभारी आयुक्त एवं संचालक नगर एवं ग्राम निवेश श्री राहुल जैन ने बताया है कि बोर्ड के बकायादारों के लिये एक मुश्त योजना लागू की गई है। इस योजना अधिकाधिक बकायादारों को लाभ देने के उद्देश्य से बकाया राशि भुगतान की अवधि को 30 जून 2019 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2019 कर दिया गया है। प्रभारी आयुक्त ने बकायादारों से आग्रह किया है कि ब्याज की दरों में भारी छूट की इस योजना का लाभ अवश्य उठायें।
एक मुश्त योजना में भाड़ाक्रय के आवंटियों को दाण्डिक ब्याज में 50 से 75 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। लीजरेन्ट के बाकायादारों को केवल साधारण ब्याज पर बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गई है। बकायादार इस योजना के बारे में अपने क्षेत्र के संबंधित संपदा अधिकारी कार्यालय से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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