दहेज़ के लोभी पति सहित सास-ससुर को न्यायालय ने मिली एक-एक वर्ष का सश्रम कारवास एवं 6000 रूपये का अर्थदण्ड की सजा | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

दहेज़ के लोभी पति सहित सास-ससुर को न्यायालय ने मिली एक-एक वर्ष का सश्रम कारवास एवं 6000 रूपये का अर्थदण्ड की सजा | New India Times

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर श्रीमती शीतल बघेल ने दहेज़ के लालची आरोपीगण पति अंकित पिता यशवंत जैन, उम्र 27 वर्ष निवासी प्रोजेक्टर ग्रेल रिसर्च इंटीग्रोन लॉजिक्स टेक्नो‍पार्क, नोएडा उत्तर प्रदेश, ससुर यशवंत कुमार पिता चांदमल जैन, उम्र 58 वर्ष, सास श्रीमति अनुपम पति यशवंत कुमार जैन उम्र 53 वर्ष, दोनो निवासी तलवडी, कोटा राजस्थान को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 6000 रूपये के जुर्माने से दंडित करने का आदेश पारित किया है। उपरोक्त प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया गया कि फरियादी के द्वारा दिनांक 23.02. 2013 को पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर थाना प्रभारी कोतवाली जिला बुरहानपुर के समक्ष पति, सास -ससुर के द्वारा बीस लाख रूपये की मांग कर प्रताड़ित करने बाबत फ़रियाद की थी । फरियादी ने बताया कि 23.10. 2010 को अभियुक्त अंकित के उसकी शादी हुई थी उसके बाद उसे वह 5- 6 माह अभियुक्त यशवंत व अनुपम के साथ कोटा में रखा गया था , इस दौरान अभियुक्ता नोएडा से 2-3 दिन के लिए कोटा आता रहता था और हमेशा दहेज़ कम लाने के का ताना देकर लातघुसों से मार-पीट करता था । अभियुक्त यशवंत व अनुपम उसे बहकाते थे की वह फरियादिया से कहे कि वह बीस लाख रूपये लाये क्योेकि आरोपी अंकित को विदेश में पढाई करना थी। आरोपी आये दिन फरियादिया से बीस लाख रूपये लाने का कहता था तथा उसके साथ मारपीट व दुर्व्यवहार करता था उसने जनवरी 2013 तक बीस लाख रूपये लाने को कहा नही तो वह दूसरी शादी कर लेगा। फरियादी की सूचना पर थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज करायी थाना कोतवाली द्वारा अपराध दर्ज कर जांच उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील, श्री अनिलसिंह बघेल एवं श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई है मा. न्यायालय से आरेापीगण अंकित जैन, यशवंत जैन, अनुपम जैन को धारा 498-ए भा.द.सं. के अपराध में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000- 1000 रूपये का अर्थदण्ड एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अपराध में 08-08 माह का साधारण कारावास एवं 1000 -1000 रूपये के इस प्रकार कुल 6000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया।

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