फराज़ अंसारी, ब्यूरो चीफ, बहराइच (यूपी), NIT:
पुलिस अधीक्षक डाॅ गौरव ग्रोवर द्वारा अपराध के रोकथाम एवं अपराधियों तथा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिये गये कड़े दिशा- निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर अजय प्रताप व क्षेत्राधिकारी पयागपुर/नगर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अफसर परवेज के द्वारा टीम गठित कर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में दिनांक 07.02.2019 को टीम द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 73/19 धारा- 323/ 504/ 506/ 307 भा0द0वि0 व 7 CLA एक्ट से सम्बंधित वांछित अभियुक्त फैज खान उर्फ जियाउल हसन को जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनाँक 05/02/2019 को मार पीट व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर व जान से मारने की नियत से मुकदमा वादी मेराज पुत्र शरीफ बंजारा निवासी मोहल्ला बंजारा थाना दरगाह शरीफ बहराइच के भाई महफूज व अन्य तीन को गोली मारी थी को मुखबिर की सूचना पर शाम समय 20:30 बजे दरगाह शरीफ से अनारकली जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाले रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से घटना में प्रयुक्त एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया और समाचार लिखे जाने तक अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त घटना में नामित अभियुक्त मानू पुत्र शब्बन उर्फ शोएब को दि0- 06.02.2019 को गिरफ्तार किया गया था तथा दि0- 06.02.2019 को ही रात्रि में ही अभियोग में नामित अभियुक्त बाबू उर्फ राजू पुत्र शकील पेन्टर को जो हत्या, लूट, डकैती जैसे जघन्य अपराधों का शातिर आरोपी है को गिरफ्तार किया गया था तथा उसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद देशी पिस्टल बरामद की गई थी। उक्त गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है…
इस जनपद में पूर्व मे नियुक्त आरक्षी वारिस अली द्वारा अपनी नियुक्ति के दौरान नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी जिससे अभियुक्तगण वारिस अली से नाराज रहते थे । दि0- 05.02.2019 को का0 वारिश अली कैलाश होटल के पास शराब की दुकान के सामने आया था, वहाँ पर अभियुक्तगण मौजूद थे। का0 वारिश अली के जाने के बाद अभियुक्तगण द्वारा का0 वारिश अली पर अभद्र कमेंट किया जा रहा था, जिसका विरोध वहाँ पर मौजूद वादी पक्ष के नदीम आदि द्वारा किया गया जिस पर दोनों पक्षों में इस बात को लेकर व शराब का पैसा मांगने को लेकर कहा सुनी व मामूली विवाद हुआ। अभियुक्तगण वहाँ से चले गए वादी पक्ष ने अब्दुल कादिर के आटो पार्टस रिपेयर की दुकान के पास खड़ी अभियुक्त अब्दुल रहमान की डी0सी0एम गाड़ी की हवा निकाल दी । थोड़ी देर बाद अभियुक्तगण फैज खान उर्फ जियाउल हसन, बाबू उर्फ राजू , अब्दुल रहमान एंव मानू असलहों से लैस होकर उक्त डी0सी0एम0 लेने आए और वहाँ मौजूद नदीम, अब्दुल कादिर, महफूज एंव अनीश को जान से मारने की नियत से गोली मारकर घायल कर दिया गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिया। वादी मेराज की सूचना पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत हुआ था।
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