तीन तलाक कानून के तहत मेघनगर थाने में दर्ज हुआ मामला | New India Times

रहीम शेरानी हिंदुस्तानी, ब्यूरो चीफ झाबुआ (मप्र), NIT:

तीन तलाक कानून के तहत मेघनगर थाने में दर्ज हुआ मामला | New India Times

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) अध्यादेश-2018 के तहत मध्यप्रदेश में पहली एफआईआर मेघनगर थाने में एक मुस्लिम महिला ने दर्ज करवाई है। आरोपी पति आरिफ हुसैन दीवान पिता कुदरत शाह दीवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि मामले की सह आरोपी पीडि़ता की सास हुसैन बानो पति कुदरत शाह दीवान अभी फरार है।

मेघनगर थाने के टीआई कुशलसिंह रावत ने बताया कि दिनांक 23 अक्टूबर को पीडि़ता जिसका मायका मेघनगर के शैरानी मोहल्ले में है उसने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मोटी होने की वजह से उसका पति उसे नापसंद करता है और शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त करता है तथा जब वह अपने मायके में भाई के यहां थी तब दिनांक 12 अक्टूबर को आरोपी पति आरिफ हुसैन अपनी मां हुसैन बानों के साथ आया और उसके साथ मारपीट कर एवं गाली गलौच करते हुए दहेज की मांग भी की थी और तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोलकर चला गया। इस पर पुलिस ने मंगलवार 23 अक्टूबर को आईपीसी की धारा 323, 498 ए, 506/34 के तहत मामला दर्ज कर लिया। टीआई कुशलसिंह रावत ने बताया कि आज 24 अक्टूबर को पीडि़ता एवं गवाहों के कथन दर्ज करने के बाद आरोपी आरिफ हुसैन के खिलाफ 3/4 (मुस्लिम महिला, विवाह अधिकारों का संरक्षण) 2018 की धारा बढ़ा दी गई है। टीआई ने बताया कि पीड़िता के पेटलावद कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान भी दर्ज करवा दिए गए हैं। गौरतलब है कि पीडि़ता की शादी 10 वर्ष पूर्व आरोपी आरिफ हुसैन निवासी दाहोद के साथ हुई थी तथा उसके दो बच्चे भी हैं।


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