रात10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने वालों पर होगी कार्रवाई: पुलिस | New India Times

आसिफ शाह, मौ ( भिंड ), NIT; ​रात10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने वालों पर होगी कार्रवाई: पुलिस | New India Timesमध्यप्रदेश में अब रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउडस्पीकर या तेज ध्वनि करने वाले यंत्र बजाने पर स्कूलों की परिक्षा समाप्त होने तक पाबंदी लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कानून कारवाई करेगी।​रात10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने वालों पर होगी कार्रवाई: पुलिस | New India Timesराज्य शासन के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार परीक्षाओं को देखते हुए जब तक परीक्षाएं समाप्त नहीं हो जाती हैं तब तक कोई भी ध्वनि करने बाले यंत्र डीजे, साउंड आदि रात 10 बजे के बाद नहीं बजाये जा सकेंगे। इसके लिए शासन द्वारा धारा 188 लागू की गई है।यदि फिर भी कोई रात 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण करता हुआ मिलता है तो पुलिस द्वारा ध्वनि यंत्र जप्त कर कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश ततकाल से प्रभाव से लागू हो गया है।

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