आसिफ शाह, मौ ( भिंड ), NIT;
मध्यप्रदेश में अब रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउडस्पीकर या तेज ध्वनि करने वाले यंत्र बजाने पर स्कूलों की परिक्षा समाप्त होने तक पाबंदी लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कानून कारवाई करेगी।
राज्य शासन के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार परीक्षाओं को देखते हुए जब तक परीक्षाएं समाप्त नहीं हो जाती हैं तब तक कोई भी ध्वनि करने बाले यंत्र डीजे, साउंड आदि रात 10 बजे के बाद नहीं बजाये जा सकेंगे। इसके लिए शासन द्वारा धारा 188 लागू की गई है।यदि फिर भी कोई रात 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण करता हुआ मिलता है तो पुलिस द्वारा ध्वनि यंत्र जप्त कर कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश ततकाल से प्रभाव से लागू हो गया है।
