संदीप शुक्ला, टीकमगढ़ (मप्र), NIT;
पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ ने प्रस रिलीज जारी जनता से अपील की है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान को जबरदस्ती बन्द न कराया जाए। जारी बयान के अनुसार बन्द करने के लिए धमकाना, उसकी दुकान/प्रतिष्ठान की तोड़फोड़ करना, दुकान/ प्रतिष्ठान का सामान फेंकना, सामान को नुकसान पहुंचाना, गाली गलौज करना और किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना, ये सभी अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसा होने पर पुलिस स्वयं अथवा पीड़ित व्यक्ति की ओर से अपराध दर्ज करेगी। अतः टीकमगढ़ जिले के सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध है कि ऐसी किसी भी गतिविधि मैं शामिल न हों और न ही किसी को ऐसा करने की लिए प्रेरित करें।
यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक रूप से भारत बंद का समर्थन करते हुए अपना प्रतिष्ठान बंद रखा जाता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु दुकान /प्रतिष्ठान को जबरन बंद करने/कराने की कार्यवाही को गंभीरता से लेकर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाहियां की जाएंगी।
