गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को मा. न्यायालय ने एक वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड से किया दंडित | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT; 

गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को मा. न्यायालय ने एक वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड से किया दंडित | New India Times​अभियोजन अधिकारी श्री रतन सिह भंवर द्वारा अभियोजित प्रकरण में न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्रीमती पूनम डामेचा द्वारा आरोपी भगवान (35) पिता कामना प्रसाद, निवासी सिहोर को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।  

 प्रकरण की विस्‍तारपूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री रतन सिंह भंवर ने बताया गया कि 16-08-2017 को थाना प्रभारी गणपति नाका जयवंत सिंह काकौरिया को भ्रमण के दौरान सूचना मिली की आयसर क्र- एम-पी-04-जी-ए-8513 के चालक द्वारा आयसर में गोवंश को भरकर वध हेतु परिवहन किया जा रहा है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी मय पुलिस फोर्स के घटना स्थल ट्रांसपोर्ट नगर बुरहानपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आयसर वाहन से 4 नग गौवंश मृत अवस्था में बंधे जप्त किए जबकि मौके पर से आयसर चालक भाग गया था। जप्त गौवंश और आयसर वाहन के साथ थाना प्रभारी थाना लाए और आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचक गण थाना प्रभारी जयवंत काकौडिया और सहायक उप निरीक्षक लियाकत मंसूरी ने धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम एवं 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विचारण पश्चात मा. न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।

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