संदीप शुक्ला, जबलपुर/भोपाल, NIT; हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए मिले सरकार आवास का लाभ लेने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक माह के अंदर अपने सरकारी बंगले खाली कराने का आदेश दिया था। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उमा भारती कोर्ट का आदेश का पालन करने को राजी हो गए हैं। उमा भारती ने इसकी जानकारी दी है। कहा है कि विकल्प मिलते ही वे जल्द ही बंगला खाली कर देंगी। उमा भारती ने कहा कि जबलपुर हाईकोर्ट के सरकारी बंगले खाली करने के निर्देश का हम सम्मान करते हैं तथा कोर्ट के द्वारा दी गई अवधि से पहले मैंने अपने सहयोगियों को वैकल्पिक व्यवस्था तलाश कर उसको तैयार करने का आग्रह किया है।
बता दें कि वर्तमान में मप्र सरकार से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सुविधाएं ले रहे हैं। जिनमें कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह, उमा भारती एवं बाबूलाल गौर शामिल हैं। इन चारों को पूर्व मुख्यमंत्री की है सिहत से आवास, वाहन, वेतन-भत्ते एवं अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। यहां बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार के नोटिस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल बोरा अपना आवास खाली कर चुके हैं।
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