सैय्यद मुजीबुद्दीन, पुसद/यवतमाल (महाराष्ट्र), NIT;
यवतमाल जिले में महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम 2014 के कलम 16 के तहत पुसद तहसील में दो अवैध साहूकारों के घर पर सहायक निबंधक के दस्ते ने छापा मार कर अनेक संदेहास्पद दस्तावेज बरामद किए गए।
पुसद तहसील के घाटोड़ी कस्बे की हरनाबाई बली, बंडू बली, रतन पोते व प्रलहाद बली, ने शिवपार्क पुसद के साहूकार बेबी बाई हनवता वाघमारे से 32 हज़ार रूपय लिए थे। इसके लिए घाटोडी के किसान ने 1 हेक्टर 21 आर ज़मीन का बोगस खरीद पत्र बनाया था। उसके बाद साहूकार वाघमारे से ज़मीन वापस मांगने पर उसने कहा कि वर्ष 2008 से 2018 तक ज़मीन की कीमत 13 लाख 57 हज़ार 317 रुपय होती है। यह देने पर ही ज़मीन वापस मिलेगी। साहूकार की इस बात से दुखी किसान ने साहूकार के खिलाफ AR कार्यलय पुसद में 25 मई 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके चलते जिला साहूकारी नियंत्रण दस्ते के प्रमुख प्रेम राठौड के मार्गदर्शन में बेबिताई वाघमारे और हनवता वाघमारे के घर पर छापा मारा। इस दौरान संदेहास्पद दस्तावेज भी जप्त किए गए।
साहूकारी के अन्य एक मामले में पुसद की वंदना ढवले ने श्रीरामपुर निवासी अवैध साहूकार सतीश सूर्यतळ के खिलाफ शिकायत की। वंदना ढवले ने सतीश से 10 फीसदी ब्याज से 50 हज़ार रुपय लिए थे। इसके बदले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुसद की शाखा का कोरा चेक व करारपत्र लिखकर लिया था। वंदना ने 20 हज़ार रुपय के अनुसार दो महा में 40 हज़ार रुपय खाते में जमा किए। इसके बावजूद भी सावकार ने चेक और कागज़पत्र वापस करने से मना कर दिया। आखिरकार वंदना ने 24 मई 2018 को पुसद शहर स्तिथ सहायक निबंधक कार्यालय में शिकायत दर्ज की। जिसके चलते श्रीरामपुर निवासी सतीश सूर्यतळ के घर पर दस्ते ने छापा मारा लेकिन AR दी मालूमात के मुताबित सूर्यतळ के घर में कुछ दस्तावेज प्राप्त नही हुए। यह कार्रवाई जिला उपनिबंधक गौतम वर्धन के मार्गदर्शन में पुसद के सहायक निबंधक सुनील भालेराव, जी.एस.कदम, एम.आर.राठोड़, आर. ए. रीठे, ने की। इसके लिए उन्हें पुलिस प्रशासन की ओर से सहयोग मिला। सहायक निबंधक एस. इस. भालेराव ने बताया कि जांच के बाद कसूरवार साहूकारों पर करवाईं की जाएगी।
