कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर लगाई रोक, प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस हारी कर्नाटक सरकार, मध्य प्रदेश में भी आरक्षण खत्म होने की संभावना | New India Times

संदीप शुक्ला, भोपाल, NIT; ​कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर लगाई रोक, प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस हारी कर्नाटक सरकार, मध्य प्रदेश में भी आरक्षण खत्म होने की संभावना | New India Timesप्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ  फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में प्रमोशन में आरक्षण व्यवस्था खत्म करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वह तीन महीने में ऐसे कर्मचारियों को रिवर्ट करे जो इस नियम के चलते पदोन्नत हुए हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का ऐसा ही प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।​कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर लगाई रोक, प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस हारी कर्नाटक सरकार, मध्य प्रदेश में भी आरक्षण खत्म होने की संभावना | New India Timesइस फैसले से मध्य प्रदेश के सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। शुक्रवार को सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के संगठन सपाक्स ने अपने वॉट्सअप ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वायरल किया। ग्रुप पर सक्रिय कर्मचारियों का कहना है कि इस निर्णय से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका का हश्र नजर आ रहा है।

उल्लेखनीय है कि जबलपुर हाईकोर्ट 30 अप्रैल-16 को ‘मप्र लोक सेवा (पदोन्नति ) अधिनियम 2002″ खारिज कर चुका है। इसके खिलाफ आरक्षित वर्ग के कर्मचारी और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। अब सुनवाई 14 फरवरी को प्रस्तावित है। वैसे तो सरकार की ओर से 25 मार्च के बाद सुनवाई की अपील की गई थी, लेकिन मामला लंबित होने से कर्मचारियों को हो रहे पदोन्नति के नुकसान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लगातार सुनने को कहा है।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts to your email.

By nit

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading