अजय शर्मा, मुंबई, NIT; मुंबई महानगर पालिका के एच पूर्व वार्ड के जल विभाग में सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत मिलिंद भागवत कि मनमानी, गलती व लापरवाही के बाद R T I कार्यकर्ता राजेश धानी मामले में सूचना आयुक्त रत्नाकर गायकवाड ने मुंबई महानगर पालिका को पांच हज़ार रुपये का दण्ड सुनाया है।
गौरतलब हो कि RTI कार्याकर्ता राजेश धानी ने महानगर पालिका के एच पूर्व वार्ड के जल विभाग में जनसूचना अधिकारी सहायक अभियन्ता मिलिंद भागवत से सूचना प्रप्ती के लिए 18/4/16 को एक आवेदन दिया था। सूचना सही से नहीं मिलने पर अपिल के बाद भी जवाब नहीं मिला, तब 12/7/16 को राज्य सूचना आयुक्त कर्यालय में अपीलकर्ता द्वारा द् अपील की गई सूचना आयुक्त रत्नाकर गायकवाड द्वारा 22/9/16 को राजेश धानी को 500 पेज बिना मुल्य दिए जाने का जनसूचना अधिकारी भागवत को फ़रमान सुनाया जब भागवत ने 500 पेज कि कोपियाँ सुपुर्द नहीं कि तब धानी ने 29/11/16 को कलम 18 के तहत रा सू आ में शिकायत कि तब आयुक्त ने 19/1/17 को नोटिस जारी कर भागवत को हाज़िर होने के आदेश दिये और मुम्बई महानगर पालिका RTI से मनमानी तरीके से खिलवाड़ करने वाले जल अभियन्ता भागवत के कारण मुंबई मनपा को 5000 का दण्ड सुना दिया और अब यह 5000 राजेश धानी को भरपाई के रूप में महानगर पालिका देगी।
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