अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
भोपला के अशोका गार्डन क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से संचालित न्यू संजीवनी अस्पताल को सी एम एच ओ कार्यालय की टीम द्वारा बंद करवाया गया है । सी एम एच ओ भोपाल डॉ मनीष शर्मा के निर्देश पर किए गए औचक निरीक्षण के दौरान इस अस्पताल की जांच की गई थी। अस्पताल के पास नर्सिंग होम पंजीयन नहीं पाया गया।
निरीक्षण के दौरान अस्पताल संचालक अनुपस्थित मिले, इस दौरान कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ भी उपस्थित नहीं मिला। अस्पताल संचालक डॉ पवन सिंह से फोन पर पूछताछ करने पर बताया गया कि वे हमीदिया अस्पताल में ड्यूटी पर हैं। टीम द्वारा अस्पताल स्टाफ की मौजूदगी में दस्तावेजों की जांच कर पंचनामा तैयार किया गया।
निरीक्षण के समय अस्पताल में 10 बेड लगे थे । साथ ही लेबर रूम , माइनर ओ टी, आईसीयू भी मिला। अस्पताल में कार्डियक मॉनिटर, एंटासिड, एनाल्जेसिक, एंटी एमिटिक, एंटीबायोटिक, आई वी फ्लूड, न्यूट्रीशनल हेल्थ सीरप, माइनर ओ टी प्रोसीजर उपकरण और इंजेक्शन पाए गए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ मनीष शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अनुमति के विपरीत अथवा बिना सक्षम अनुमति के निजी स्वास्थ्य संस्थाओं का संचालन अवैधानिक है। मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं अधिनियम 1997 (यथा संशोधित ) 2021 के तहत कार्यवाही की जा रही है। बिना सक्षम अनुमति चिकित्सा व्यवसाय करने पर विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई हेतु पुलिस, नगर निगम, औषधि प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडल को सूचना दी जा रही है ।

