हत्याकांड के मामले में 11 साल बाद अजय सिंह सिपाही को अदालत ने भेजा जेल | New India Times

गणेश मौर्या, ब्यूरो चीफ, अंबेडकर नगर (यूपी), NIT:

अंबेडकरनगर अपराध की दुनिया के अजय सिपाही की लंबी चौड़ी फ़ाइले सरकार ने सुरक्षित रखा है एक हत्याकांड में बड़ा फैसला अदालत में सुनाया है,पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह सिपाही दोषी करार, सजा 24 फरवरी को अंबेडकरनगर वर्ष 2016 के बहुचर्चित मंशाराम हत्याकांड में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अजय सिंह सिपाही को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। सजा की घोषणा 24 फरवरी को की जाएगी।

घटना 24 मार्च 2016 की है। महरुआ थाना क्षेत्र के लोकनाथपुर गांव निवासी 30 वर्षीय मंशाराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप के अनुसार, वो कटेहरी ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह सिपाही के घर आयोजित एक निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहीं विवाद के दौरान उन्हें गोली मार दी गई।

बताया जाता है कि हत्या के बाद शव को सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के भेवापार गांव के पास एक माइनर में फेंक दिया गया था।

ऐसे शुरू हुई कार्रवाई
मृतक की बुआ की तहरीर पर पुलिस ने दो युवकों को नामजद करते हुए तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह सिपाही समेत अन्य के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच और लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अजय सिंह सिपाही को दोषी पाया गया जिसमें 11 साल बाद सजा सुनाई गई।

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