अनुशासनहीनता के मामले में कोटवार शारदा बानवंशी पर कार्रवाई, तत्काल निलंबन | New India Times

मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

जुन्नारदेव ग्राम पंचायत बिलावरखुर्द द्वारा ग्राम पंचायत की सामान्य सभा बैठक अनुसार ग्राम कोटवार शारदा बानवंशी पति गुरूप्प्रसाद बानवंशी को सर्व सम्मति से हटाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया हैं। ग्रामसभा के प्रस्ताव अनुसार न्यायालय तहसीलदार जुन्नारदेव के राजस्व प्रकरण कमांक/0006/3-56/2025-26 पारित आदेश दिनांक 02/12/2025 के तहत श्रीमती शारदा बानवंशी पति गुरुप्रसाद बानवंशी निवासी बिलावरखुर्द प०ह०न० 50 मौजा ग्राम बिलावस्खुर्द को संशोधित नियम मध्यप्रदेश राजपत्र कमांक 45 भोपाल शुकवार दिनांक 06 नवंबर 2020 के तहत मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 की कंडिका 60 की उप कण्डिका (एक) एवं (दो) के तहत शासकीय कार्य के प्रति आचरण प्रतिकूल पाया गया।

आवेदक सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बिलावरखुर्द के प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर श्रीमति शारदा बानवंशी पत्ति गुरूप्रसाद बानवंशी निवासी बिलावरखुर्द को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 की कंडिका 60 की उप कण्डिका (एक) एवं (दो) के तहत शासकीय कार्य के प्रति आचरण प्रतिकूल पाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। “यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा”

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