मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

दिनांक 05-09-2024 को पीड़िता अपनी मां के साथ-थाना शिकारपुरा पर उपस्थित होकर बताया था कि दोपहर 02:00 बजे स्कूल में खाने की छुट्टी हुई थी तो पीड़िता स्कूल में खाना खाकर अपनी छोटी बहन को देखने घर गई थी। उसके दादा ने उसे बीस रूपये का नोट दिखाकर बोला कि उसके साथ चले और उसका हाथ पकड़ कर पास की झाड़ियों में लेकर गया था और पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने लगा।
आरोपी जब पीड़िता के साथ गलत काम कर रहा था तो वहां भैंस चराने वाला व्यक्ति आ गया। पीड़िता ने उक्त व्यक्ति को घटना के बारे में बताया। भैंस चराने वाले व्यक्ति ने पीड़िता को उसके स्कुल जाकर छोड़ दिया था। पीड़िता द्वारा स्कुल की छुट्टी होने के बाद अपने घर आई तथा उक्त घटना अपनी मां को बताई और बताया कि इसके पूर्व भी आरोपी दादा ने उसके साथ महाराष्ट्र में गलत काम किया था।
पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना शिकारपुरा पर अपराध 368/2024 धारा 64(1), 64(2)(एफ), 64(2)(एम), 65(2), 137(2) बीएनएस एवं धारा 5 एल, 5 एम, 5 एन, 6, 3 ए, 4(1), 4(2), 4(3) पॉक्सो एक्ट अंतर्गत पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र मान.न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
मान. न्यायालय द्वारा आरोपी दादा को धारा 64(2)(एफ), 64(2)(एम), 65(2) बीएनएस एवं धारा 5एल, 5एम, 5 एन सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में दोष सिध्दि पाते हुए धारा 5/6 पॉक्सो) एक्ट के तहत् शेष प्राकृत जीवन के लिये कारावास एवं 5000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण की प्रारंभिक विवेचना उपनिरीक्षक श्री हेमेंद्र चौहान एवं थाना प्रभारी शिकारपुरा निरीक्षक श्री कमल पवार द्वारा की गई थी। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई।
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