रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:

झाबुआ जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संजय तिवारी द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ श्रीमती बसंती भूरिया के निर्देशन में 02 जून 2025 को गश्त के दौरान आबकारी टीम द्वारा वृत्त झाबुआ ‘अ’ में हवाई पट्टी से कुण्डला मार्ग पर एक संदिग्ध महिन्द्रा पिकअप वाहन जाता हुआ दिखाई दिया जिसका पीछा कर ग्राम करडावद बड़ी में रोका गया वाहन चालक वाहन को रोड़ किनारे छोड़कर भागा जिसका पीछा करने पर भी पकड़ा नहीं जा सका।
मौके पर वाहन की विधिवत तलाशी लेने पर वाहन क्रमांक MP 39G0958 से माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 13 पेटी (कुल- 156 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मौके पर से फरार अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2), 36, 46 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी। उक्त जप्त कुल मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 35,880/- एवं वाहन का मूल्य 7,00000/- इस प्रकार शराब व वाहनों का कुल मूल्य 7,35,880/- रूपये हैं।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी द्वारा की गई व मुख्य आरक्षक कांतु डामोर, राम शर्मा, सोहन नायक एवं वाहन चालक बहादुर का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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