दुष्कर्म के आरोपी को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

दुष्कर्म के आरोपी को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित | New India Times

थाना शिकारपुरा के वर्ष 2023 के अप्राकृतिक दुष्कर्म के एक प्रकरण में माननीय विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट द्वारा आरोपी को 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। शिकारपुरा थानाक्षेत्र अंतर्गत घटना दिनांक 15/02/23 को आरोपी संदीप पाटिल पिता ईश्वर पाटिल, उम्र 26 वर्ष , निवासी ग्राम बिरोदा द्वारा अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर फरियादिया (किन्नर) के साथ मारपीट करते हुए अप्राकृतिक कृत्य को अंजाम देकर दुष्कर्म का कृत्य किया गया था।

आरोपीगण के विरुद्ध थाना शिकारपुरा पर अपराध क्रमांक 124/23 धारा 377,323,34 आईपीसी एवं 3(2)(v), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया था। अपराध में विवेचना उपरांत दिनांक 15.05.23 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था। उक्त अपराध में आरोपी संदीप पाटिल पिता ईश्वर पाटिल, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम बिरोदा को माननीय न्यायालय द्वारा 377 आईपीसी में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रुपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया है। प्रकरण के दो अन्य आरोपीगण फ़रार है। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक उमाले द्वारा की गई थी।


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