चाकू से हमला करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 6000 रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

चाकू से हमला करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 6000 रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित | New India Times

थाना गणपतिनाका के वर्ष 2021 के एक प्रकरण में आरोपी को माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 6000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। गणपतिनाका थानाक्षेत्र अंतर्गत घटना दिनांक 27/11/21 को आरोपी कपिल पंवार (31)  पिता भगवान पंवार, निवासी सुतवाला प्लॉट लालबाग ने फरियादी को पारस प्रोसेस के पास उद्योग नगर क्षेत्र में पुराने झगड़े की बात को लेकर चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। आरोपी के विरुद्ध थाना गणपतिनाका पर अपराध क्रमांक 848/21 धारा 294,324,506 आईपीसी का पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) एससी/ एसटी एक्ट 1989 की बढ़ाई गई थी।

प्रकरण में दिनांक 22.12.21 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था। उक्त अपराध में आरोपी कपिल पंवार पिता भगवान पंवार, निवासी सुत वाला प्लॉट लालबाग को माननीय विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा धारा 324 आईपीसी में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रुपये का अर्थदंड एवं धारा 3(1)(ध), एससी/एसटी एक्ट में 06 माह का सश्रम कारावास व 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोनों मूल सजाएं एक साथ भुगताने का आदेश दिया गया है। उक्त प्रकरण की विवेचना गणपतिनाका थाने पर तत्समय पदस्थ एएसआई श्री हुकुम अजनावे तदुपरांत क्रमशः निरी. श्री राजेश दुबे व नगर पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजेश श्रीवास्तव द्वारा की गई थी। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक उमाले ने की।

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