अली अब्बास, ब्यूरो चीफ, मथुरा (यूपी), NIT:
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय जज रामकिशोर की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में अभियुक्त नेहना उर्फ लोकेश को दोषी मानते हुए आजीवन कोरावास व 32 हजार रुपए के अर्थदंड का फैसला सुनाया है। इस केस में सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना जमुनापार में तहरीर दी थी, जिसमें कहा गया था कि 23 मई 2023 को उसकी पुत्री (पीड़िता) जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है। अपने घर के बाहर खड़ी थी। तभी सनी ने पीड़िता के साथ बदतमीजी एवं छेड़छाड़ की।
उसके सीने पर हाथ मारा और जब पीड़िता चिल्लाई तो वह भागने लगा और उसके साथ आए कृष्णा नेहना ने वीड़िओ बनाने व नेट पर डालने की धमकी दी, जब पीड़िता के पिता उनके घर शिकायत करने गए तो उन तीनों लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के पिता की उक्त तहरीर पर थाना जमुनापार में 26 मई 2023 को अभियुक्त सनी, कृष्णा एवं नेहना के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 183/2023 अन्तर्गत धारा 354, 506 भा.द.स.व 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया।
गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर यादव की अदालत ने अभियुक्त नेहना उर्फ लोकेश को धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु 02 वर्ष के कारावास तथा दो हजार रूपये के अर्थदण्ड, पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-6 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) तथा तीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts sent to your email.