मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

बुरहानपुर कलेक्टर एवं डीएम सुश्री भव्या मित्तल ने मध्यप्रदेश सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 व 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुश्ताक उर्फ बटलु पिता शाह मोहम्मद अंसारी आयु 55 वर्ष निवासी राजीव नगर थाना कोतवाली एवं झांझरीया पिता जामसिंह भिलाला आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम खामला थाना निंबोला जिला बुरहानपुर को एक-एक वर्ष की कालावधि के लिए बुरहानपुर जिले एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले खण्डवा, खरगोन, हरदा, बड़वानी जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश पारित किया है।
