मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
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35 लाख ₹ कीमत के 182 बोरे सूत के गबन/धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी एवं निमाड़ रोड लाइंस बुरहानपुर के तत्कालीन मैनेजर प्रवीण सीरिया का अग्रिम ज़मानत सेशन कोर्ट बुरहानपुर के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय (पीठासीन अधिकारी श्री तपेश कुमार दुबे साहब) ने खारिज कर दिया है। पीड़ित फरियादी/आपत्तिकर्ता सेंधवा के व्यापारी ओमप्रकाश गोयल की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर अधिवक्ता एवं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मनोज अग्रवाल ने बताया कि उनके पक्षकार फरियादी ओमप्रकाश गोयल के द्वारा की गई लिखित शिकायत पर बुरहानपुर में सिटी कोतवाली पुलिस ने इस मामले में कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया था किन्तु इन 5 आरोपीयों में से 4 आरोपीयों को मा.सेशन कोर्ट और मा.हाईकोर्ट ने 1 – 1 करके अग्रिम जमानत दे दी थी, किंतु इस केस के मुख्य आरोपी निमाड़ रोड-लाइंस के मैनेजर प्रवीण सीरिया की अग्रिम ज़मानत के आवेदन पर, उनके माध्यम से आपत्ति लिए जाने के बाद मा. न्यायालय ने उनकी आपत्ति को स्वीकार करते हुए आज मा. सेशन कोर्ट बुरहानपुर के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय (पी.अ. श्री तपेश दुबे साहब) के न्यायालय ने मुख्य आरोपी क्र. 2 प्रवीण सीरिया का अग्रिम ज़मानत का आवेदन खारिज कर दिया।
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