कासिम खलील, बुलढाणा ( महाराष्ट्र ), NIT; बुलढाणा जिले के चिखली शहर के बाबू लॉज चौक स्थित एक दुकान व खैरुशाह बाबा दर्गा के करीब एक मकान पर छापा मारकर करीबन 12 लाख रुपए का प्रतिबंधित गुटखा व सुगंधीत तंबाखू का माल जब्त किया गया है। इस मामले में तीन के खिलाफ अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। यह कारवाई 5 अक्तुबर को दोपहर 12 बजे के दौरान की गई।महाराष्ट्र राज्य में गुटखा एवं सुगंधित तंबाखू की खरीदो फरोख्त पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसके बावजूद भी आस पास के राज्यों से महाराष्ट्र में गुटखा लाकर बेचा जा रहा है। बुलढाणा जिले का चिखली शहर गुटखा व्यापार का गढ माना जाता है। बडी मात्रा में यहां पर गुटखा लाने के बाद जिले भर में छोटे व्यापारियों को बेचने के लिए सौंप दिया जाता है। अन्न व औषधि प्रशासन को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर गुरुवार दोपहर को बाबू लॉज परिसर की रईस जर्दा नामक दुकान पर अन्न व औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने अचानक छापा मारा साथ ही खैरुशाह बाबा क्षेत्र के एक मकान पर भी छापा मार कारवाई की गई। इन दोनों कारवाई में तकरीबन 12 लाख रुपए का प्रतिबंधित गुटखा व सुगंधीत तंबाखू जब्त की गई है। चिखली पुलिस की सहायता से तत्काल पुरा माल को अपने कब्जे में लेकर उसे बुलढाणा लाया गया।
इस मामले में शेख रईस शेख अफसर, अजीम खां उस्मान खां तथा मुख्य गुटखा माफिया हाजी शेख निसार अब्दूल कादर के खिलाफ कारवाई की गई है। शेख रईस व अजिम खां को हिरासत में लिया गया है जबकि हाजी निसार फरार है। इस कारवाई में अन्न सुरक्षा अधिकारी गोपाल माहुरे, संतोष सिरोसिया, किशोर सालुंके, कर्मचारी श्रीकांत मोरे, समाधान जाधव तथा चिखली पुलीस स्टेशन के थानेदार महेंद्र देशमुख , उप निरीक्षक गवारगुरु, राजू सोनुने, शोगोकर आदी शामिल थे।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts to your email.