नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की रोकथाम एवं बेहतर समन्वय के लिए कलेक्टर द्वारा नारकोटिक्स कोआर्डिनेशन की ली गई बैठक | New India Times

रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी/पंकज बडोला, झाबुआ (मप्र), NIT:

नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की रोकथाम एवं बेहतर समन्वय के लिए कलेक्टर द्वारा नारकोटिक्स कोआर्डिनेशन की ली गई बैठक | New India Times

नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की रोकथाम एवं बेहतर समन्वय हेतु बुधवार को कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा द्वारा नारकोटिक्स कोआर्डिनेशन की बैठक ली गई।
बैठक में नशे के आदि व्यक्तियों को नशे की लत से छुटकारा दिलाए जाने के लिए जिले में नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र नहीं होने की स्थिति में जिले में कार्यरत एनजीओ से संपर्क कर ऐसे एनजीओ जो पुनर्वास केंद्र प्रारंभ किये जाने के इच्छुक हैं, उनकी बैठक कर पुनर्वास केन्द्र प्रारंभ करने एवं नशीली दवाइयों/ पदार्थों के सेवन से शारीरिक बीमारियों-दुष्प्रभावों के संबंध में जिले में व्यापक रूप से जन-जागरुकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिये गए।

समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र-छात्राओं का समय-समय पर चिकित्सक के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराने तथा स्कूल कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों को नशे में संलिप्तता की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों की नियमित काउंसलिंग कर शैक्षणिक संस्थाओं में नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने को कहा गया। कलेक्टर द्वारा कहा गया कि नशा मुक्ति अभियान अंतर्गत नशे के आदि व्यक्ति को चिन्हित कर उनके लिये विशेष शिविर का आयोजन किया जाए जिसमें चिकित्सकों के माध्यम से उनकी काउंसलिंग कर नशे से छुटकारा दिलाया जाए।

जिले में जिन-जिन स्थानों या शहर से बाहर स्थित आवासीय कॉलोनियों के आस-पास कतिपय व्यक्तियों, नवयुवकों द्वारा नशीली दवाइयों का सेवन किए जाने की सूचना किसी भी माध्यम से प्राप्त होती है तो ऐसे स्थानों का भी चिन्हांकन करें एवं नशे की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिये पुलिस अधीक्षक झाबुआ को अवगत कराया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा नगरपालिका नगरपरिषदों, जिला चिकित्सालय में कार्यरत सफाई कर्मचारियों द्वारा इंजेक्शन के माध्यम से नशीली दवाईयों का सेवन किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर चिकित्सकों द्वारा उनका शीघ्र ही स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने तथा नशे की लत से छुटकारा दिलाये जाने हेतु उनकी काउंसलिंग कराये जाने के निर्देश दिये गये।

गांजा अथवा अन्य नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से पीड़ित व्यक्ति को नजदीकी चिकित्सालय में उपचार हेतु लाया गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में अस्पताल प्रबंधन को तुरंत इसकी सूचना दी जाए। जिससे नशीले पदार्थ करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा सके।
वनमण्डलाधिकारी झाबुआ को वनक्षेत्रों के निकटस्थ ग्रामों, वनक्षेत्रों के भीतर अथवा वन पट्टों की भूमि पर यदि कोई व्यक्ति अथवा समूह गांजे की अवैध पैदावार करते हुए पाया जाता है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस विभाग को दी जाकर वन विभाग को भी वैधानिक प्रावधानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

सार्वजनिक स्थानों जैसे- बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन मुख्य-मुख्य कार्यालयों/ चिकित्सालयों में तम्बाकू का सेवन एवं धूम्रपान करते हुए पाए जाने पर नशामुक्ति अभियान अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध जुर्माना लगाये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही ऐसे स्थानों पर नशे की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा शारीरिक दुष्प्रभाव के पोस्टर एवं बैनर लगाये जाने की कार्यवाही हेतु उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग झाबुआ, परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झाबुआ. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका / नगरपरिषद समस्त को निर्देश दिए गये।

जिला आबकारी विभाग को जिले की अंतर्राज्यीय सीमा पिटोल बॉर्डर (दाहोद-गुजरात) एवं अंर्तजिला रतलाम की सीमा पर स्थित ढाबों का आकस्मिक निरीक्षण कर अवैध शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों का विक्रय पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री अगम जैन द्वारा जिले को नशामुक्त बनाने हेतु सभी विभागों से सहयोग की अपेक्षा की गई।

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