पवन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:

प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर श्री पी सी गुप्ता के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री गालिब रसूल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा आईटीएम स्कूल ऑफ लॉ के मूट कोर्ट कक्ष में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।

विधिक साक्षरता शिविर में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में जिला न्यायाधीश श्री सतीश कुमार गुप्ता ने छात्र-छात्राओं को मौलिक अधिकार एवं मूल अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि मिलजुलकर रहना, भेदभाव न करना और शिक्षा की ओर अग्रसर होना ही मौलिक अधिकार व कर्तव्यों का सार है। कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री चौधर सिंह शैय्याम ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, नशे के दुष्प्रभाव व मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराया।
कार्यक्रम में प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड श्री विवेक शर्मा ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पर विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए मोबाइल एवं तकनीक का सकारात्मक उपयोग करने एवं नकारात्मक गतिविधियां जो साइबर अपराध का कारण बनती हैं उनसे बचने की सलाह दी। साथ ही श्री शर्मा ने स्टाकिंग, फिशिंग, बैंक फ्राड, आनलाईन गेमिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, साइबर स्पेश, डाटा चोरी आदि के बारे में भी बताया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा ने नि:शुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता टोल फ्री नंबर 15100 व राष्ट्र के गौरव के संबंध में जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के प्रारंभ स्कूल ऑफ लॉ की डीन डॉ शोभा भारद्वाज ने विधिक साक्षरता कार्यक्रम का महत्व एवं उपयोगिता के संबंध में जानकारी प्रदान की।कार्यक्रम का संचालन डॉ शिवली श्रीवास्तव ने तथा आभार प्रदर्शन डॉ वी के श्रोतिय ने किया। इस अवसर पर प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सुश्री अश्विनी गहलोत, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ पुण्डरीक शर्मा तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकगण सहित सभी छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।