कासिम खलील, बुलढाणा (महाराष्ट्र), NIT; बुलढाणा एलसीबी द्वारा मारे गए छापे के बाद अमडापुर थाने में राशन अनाज की कालाबाजारी करने वाले राशन दुकानदार पर अपराध दर्ज किया गया था। इस छापे में पुलिस ने 97 क्विंटल सरकारी राशन का माल जप्त किया था जो राशन दुकानदार द्वारा ही कालाबाज़ारी में बेचे जानेवाला था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला आपूर्ति विभाग ने धोडप की इस राशन दूकान का प्राधिकार पत्र एक आदेश के तहत रद्द कर दिया है।10 अगस्त की रात में बुलढाणा एलसीबी को गुप्त जानकारी मिली थी कि चिखली तहसील के ग्राम धोड़प के निवासी राशन दुकानदार दामोदर काशीराम कोल्हे अपने राशन का अनाज कालाबाज़ारी में बेचने वाला है। तत्पश्चात एलसीबी के दल ने दामोदर काशीराम कोल्हे की राशन दुकान के पीछे बने दो कमरों पर छापा मारा जहां पर अवैध रूप से रखा 97 क्विंटल गेहूं पुलिस को मिला। इस मामले की जांच चिखली तहसिल कार्यालय को दी गई। जांच के बाद तहसिलदार चिखली ने एक पत्र देकर एलसीबी को बताया की राशन दूकान में पाया गया अनाज मासिक वितरण से अधिक है। तत्पश्चात राशन दुकानदार के खिलाफ अमडापुर थाने में जीवनावश्यक वास्तु अधिनियम के तहत 22 अगस्त को अपराध दर्ज किया गया था। राशन दुकानदार द्वारा ही सरकारी अनाज की कालाबाज़ारी की इस घटना को ज़िला आपूर्ति विभाग ने गंभीरता से लिया और राशन दुकानदार दामोदर कोल्हे को “कारण बताव” नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था, किन्तु राशन दुकानदार द्वारा दिए गए लिखित उत्तर को असमाधानकारक मानते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी बी.यु.काले ने 23 अगस्त को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि धोडप निवासी दामोदर काशीराम कोल्हे ने महाराष्ट्र शेडयूल कमोडिटीज (वितरण विनियमन) आदेश 1975 की शर्तों का उल्लंघन किया है इसलिए राशन दुकान की संपूर्ण अमानत रकम जप्त करते हुए दुकान का प्राधिकार पत्र रद्द किया जाता है तथा धोडप के नागरिकों की असुविधा को टालने के लिए वहाँ के राशन कार्ड ग्राम कोलारी के राशन दुकानदार शा.यु. हाडे की राशन दुकान से जोड़े जा रहे हैं।
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