बांबे हाई कोर्ट के छत्रपति संभाजी नगर खंड पीठ ने सरकार को मेडिकल साइंस विभाग के भीतर खाली पड़े रिक्त पदों को 31 अक्टूबर 2023 तक भरने के दिये सख्त आदेश | New India Times

नरेन्द्र कुमार, ब्यूरो चीफ, जलगांव (महाराष्ट्र), NIT:

बांबे हाई कोर्ट के छत्रपति संभाजी नगर खंड पीठ ने सरकार को मेडिकल साइंस विभाग के भीतर खाली पड़े रिक्त पदों को 31 अक्टूबर 2023 तक भरने के दिये सख्त आदेश | New India Times

बांबे हाई कोर्ट के छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) खंड पीठ ने सरकार को मेडिकल साइंस विभाग के भीतर खाली पड़े रिक्त पदों को 31 अक्टूबर 2023 तक भरने के सख्त आदेश जारी किए हैं। सांसद इम्तियाज जलील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे, न्यायमूर्ति संजय देशमुख ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि भर्ती प्रकिया को लेकर भविष्य में सरकार द्वारा समय बढ़ोतरी को लेकर की जाने वाली किसी भी प्रकार की विनंती को कोर्ट बिल्कुल सुनेगी नहीं। 20 अप्रैल को दिए अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि राज्य लोकसेवा आयोग के अधीन ना आने वाले क्लास 3, 4 की भर्ती प्रकिया 31 अगस्त 2023 तक पूरी कर ली जाए। लोकसेवा आयोग द्वारा संचालित क्लास 3, 4 की भर्ती प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2023 तक पूरी की जाए। सरकार की ओर से पेश वकील ने रिक्तियां और पूर्तता तथा प्रक्रिया को लेकर सारा डेटा कोर्ट के सामने रखा जिससे यह पता चलता है कि क्लास 3 की 6936 सीटें खाली पड़ी हैं, नर्स की 3974 तथा क्लास 4 के 3545 पद खाली पड़े हैं। जलील द्वारा दायर उक्त PIL पर 20 अप्रैल को फैसला आने के 6 दिन बाद मुख्य धारा के मराठी अखबारों ने इस विषय को किसी कोने में जगह देकर अपना लोकतांत्रिक दायित्व निभा लिया है।


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