6 दिसंबर तक आरोपियों के न्यायालय में हाजिर न होने पर कोर्ट ने दिये कुर्की के आदेश | New India Times

संदीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:

धारा 82 जापता फौजदारी थाना ग्वालियर से अपराध क्रमांक 470/22 धारा 306, 498 A, 34 के तहत दर्ज मामले में आरोपी राम किशन शाक्य पुत्र मदन लाल शाक्य उम्र 62 साल एवं श्रीमती शकुंतला शाक्य पत्नी राम किशन शाक्य उम्र 60 साल निवासी कृपाल आश्रम रोड, डॉ आयुष क्लीनिक के सामने चंद्र नगर घासमंडी ग्वालियर को प्रकरण कायमी दिनांक से फरार होने के कारण 06/0 /22 तक का फरारी उद्घोषणा माननीय न्यायालय तपन धारगा जेएमएफसी न्यायालय ग्वालियर द्वारा किया गया है। 06/12/22 को उपस्थित ना होने की दशा में धारा 83 जापता फौजदारी के अंतर्गत कुर्की की कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश माननीय तपन धारगा जेएमएफसी न्यायालय ग्वालियर द्वारा जारी की गई है।

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