त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न, जिले में दो चरणों में होगा चुनाव | New India Times

रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:

त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न, जिले में दो चरणों में होगा चुनाव | New India Times

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों आम निर्वाचन 2022 हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक 10 जून को 4 बजे कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित की गई थी।

बैठक में प्रेक्षक एस.एस.राठौर, संयुक्त कलेक्टर श्री सुनिल झा एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर एस.एस.मुजाल्दा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ एल.एन.गर्ग समस्त, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल के जिलाध्यक्ष ,जिला पंचायत के अभ्यर्थी एवं प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

श्री मिश्रा के द्वारा नाम निर्देशन पत्रों के नामांकन के पश्चात जो उम्मीदवार जिला पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे उनके साथ बैठक आयोजित थी।

जिसमें उपस्थित अभ्यर्थियों से आदर्श आचरण संहिता के संबंध में अवगत कराया एवं आदर्श आचरण संहिता की पुस्तक सभी अभ्यर्थियों को प्रदान की।

श्री मिश्रा ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता के संबंध में बताया कि किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक दलगत या जाति भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाए। पूजा के किसी स्थल जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाए। किसी भी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलूओं की आलोचना नहीं कि जाना चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगया जाना चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो। किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यøम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सिमित रहना चाहिए।

ऐसे कोई पोस्टर, इश्तहार, पेम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशन का नाम और पता न हो। मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का उपहार पारितोषिक, प्रलोभन आदि देना, किसी चुनाव सभा में गडबडी करना या विध्न डालना एवं मतदाताओं का मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहन का उपयोग करना जैसे कृत्य नहीं किए जाए।
आज बडी संख्या में जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी एवं उनके प्रस्तावक भी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने अभ्यर्थियों के द्वारा पुछे गए प्रश्नों का समाधान किया और अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा।
निर्वाचन आयोग के द्वारा झाबुआ जिले के लिए नियुक्त प्रेक्षक श्री एस.एस.राठौर ने भी अभ्यर्थियों को आदर्श आचंरण संहिता का पालन करने के संबंध में अवगत कराया और कहा कि किसी भी स्थिति में कानून का पालन किया जाए। चुनाव के बाद सभी को मिल जुल कर रहना है। इसलिए चुनाव सद्भावना से लडा जाए। चुनाव के पश्चात भी वेमनस्यता नहीं रहे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर सुनिल झा द्वारा कहा कि निर्वाचन में किसी भी प्रकार की समस्या यदि हो तो उसका निराकरण तत्काल किया जाएगा। कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। निर्वाचन कंट्रोलरूम जिला स्तर, जनपद स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है।

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