26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के संबंध में कार्यक्रमों की रूपरेखा हुई निर्धारित | New India Times

मो. मुजम्मिल, छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के संबंध में कार्यक्रमों की रूपरेखा हुई निर्धारित | New India Times

राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस वर्ष नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के कारण आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के संबंध में कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 जनवरी को राज्य के समस्त महत्त्वपूर्ण शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और रोशनी की जायेगी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/लोकतंत्र सेनानियों को उनके घर जाकर शाल व श्रीफल से सम्मानित किया जायेगा साथ ही राजधानी भोपाल के अलावा जिला मुख्यालय, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत और नगर निगम, नगरपालिका व नगर पंचायत में राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुये आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम निर्धारित दिशा निर्देशों व कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार मनाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
कलेक्टर श्री सुमन ने बताया कि राज्य शासन द्वारा आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला मुख्यालय पर गत वर्षानुसार मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा एवं परेड इत्यादि का आयोजन किया जाएगा । परेड जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नहीं होगी । परेड में एन.एस.एस., स्काउट गाईड, शौर्यादल आदि कोविड-19 के मद्देनजर भाग नहीं लेगें। गत वर्षानुसार झांकियां निकाली जायेगी । शिक्षण संस्थाओं में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का आयोजन किया जायेगा । कार्यक्रम में कक्षा एक से 10वीं तक के बच्चों को शामिल नहीं किया जायेगा ।
इसी प्रकार जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रशासकीय समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा । ऐसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत जहां प्रशासकीय समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा । नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद में जहां निर्वाचित महापौर/अध्यक्ष कार्यरत हैं, उनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और शेष नगरीय निकायों में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा ।
राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कलेक्टर श्री सुमन द्वारा इस संबंध में निर्देश दिये गये हैं कि ध्वजारोहण कार्यक्रम में ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिये प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाये। कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए । कार्यक्रम स्थल पर हैण्ड सेनेटाइजर, मास्क एवं सामाजिक दूरी आदि का विशेष ध्यान रखा जाये व आमंत्रितगण की सूची इसी के अनुसार निर्धारित की जाये। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के संबंध में जारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts to your email.

By nit

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading