अतीश दीपंकर, भागलपुर/पटना (बिहार), NIT:

भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंगा के रहने वाले पुरुषोत्तम यादव को पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 11 साल कैद की सजा सुनाई है इसके अलावा दो लाख रुपया मुआवजा देने को भी कहा है। यह सजा पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज एमपी सिंह की अदालत ने सजा सुनाई है।

मामले में सरकार की तरफ से बहस करने वाले पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश राम ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि, आरोपी युवक उस लड़की को पढ़ाने जाया करता था। उसने उसे पढ़ाना छोड़ दिया था। एक दिन लड़की स्कूल से आ रही थी तभी उस लड़के ने उसे कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा। उसके बाद वह उसे अपने साथ लेकर नवगछिया रेलवे स्टेशन गया और वहां से दिल्ली चला गया। वहां उसे दो महीने तक रखा और दुष्कर्म किया। बच्ची ने अपने बहनोई को फोन करके इसकी सूचना दी। पीड़ित के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पीड़ित नाबालिग को घटनास्थल से लाया गया।
कोर्ट के विशेष पीपी ने बताया कि इस मामले में तीन दिसंबर 2018 को केस दर्ज किया गया था। डॉक्टर, केस के आईओ और पीड़िता की गवाही कराई गयी। साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई है।
