अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल श्री अविनाश लवानिया द्वारा धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक मूर्तियों और झांकियों के निर्माण में प्लास्टर आफ पैरिस (पी.ओ.पी.) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश अनुसार प्लास्टर आफ पैरिस की मूर्तियाँ पाये जाने पर निर्माता और विक्रेता के विरूद्व दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। मूर्तियों का निर्माण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय – समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
