कासिम खलील, बुलढाणा (महाराष्ट्र), NIT;
एफसीआई के खामगांव गोदाम से राशन का अनाज बुलढाणा ज़िले तहसील स्तरीय गोदामों तक पहुंचाने का ठेका श्रीनाथ ट्रांसपोर्ट कंपनी अमरावती को दिया गया है, किंतु इसी ठेकेदार द्वारा राशन के अनाज की कालाबाजारी करते हुए ग्रामीणों द्वारा पकड़ाए जाने के बाद पुलिस ने केवल ट्रक चालक व मालक पर ही अपराध दर्ज किया था, जबकि राशन अनाज की यातायात करने वाले ठेकेदार को भी आरोपी बनाना चाहिए था। ठेकेदार को बचाने की आपूर्ति विभाग की इसी भूमिका को देखते हुए “NIT” ने 24 जून को खबर प्रकाशित की थी तत्पश्चात अनाज की इस कालाबाज़ारी में लिप्त ठेकेदार पन्नालाल गुप्ता को भी पुलिस ने आरोपी बनाया लिया है।
मामला इस प्रकार था कि 22 जून को खामगांव स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से 10 चक्का ट्रक 350 कट्टे चावल के लेकर चिखली तहसिल अंतर्गत के अमड़ापुर गोदाम के लिए रवाना हुआ। अमड़ापुर गोदाम पर ये ट्रक नहीं पहुंचा और आगे चिखली की तरफ निकल कर ग्राम शेलूद के पास एक पेट्रोल पंप पर रुक गया। ट्रक में ले जाए जा रहे राशन के अनाज की कालाबाज़री हो रही है इसकी भनक ग्रामस्थों को लगने के बाद भीड़ ने ट्रक को पकड़ कर चिखली पुलिस को सौंप दिया। इस घटना में राशन अनाज के यातायात ठेकेदार श्रीनाथ ट्रांसपोर्ट ने अपने करार नामे को स्पष्ट रूप से भंग किया है, ये बात साफ़ तौर पर उजागर होने के बाद भी आपूर्ति विभाग ने ठेकेदार को बचाते हुए केवल ट्रक चालक शब्बीर खान, बुढ़न खान व ट्रक मालक अ.रफीक अ.रहमान दोनों निवासी देवलघाट के खिलाफ जीवनाशयक वस्तु अधिनियम के तहत चिखली थाने में अपराध दर्ज करवाई। पुलिस ने उसी समय ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया था जबकि ट्रक मालक फरार था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज को अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचाने की पूरी ज़िम्मेदारी यातायात ठेकेदार की रहेगी और यदि अनाज की कालाबाज़ारी करते हुए वाहन पकड़ा जाए तो कार्रवाई के लिए ठेकेदार पात्र रहेगा ,ऐसा वचन ठेकेदार ने ज़िला प्रशासन से किये अपने करारनामे में मौजूद होने के बावजूद भी ठेकेदार को ज़िला आपूर्ति अधिकारी द्वारा बचाया जा रहा था।
इस घटना को ज़िलाधीश चन्द्रकान्त पुलकुंडवार ने गंभीरता से लेते हुए 24 जून को यातायात ठेकेदार को कारण बताव नोटिस जारी करते हुए जावाब तलब किया था, जिसका समाधान कारक उत्तर नहीं दे पाने के बाद आखिर यातायात ठेकेदार श्रीनाथ ट्रांसपोर्ट कं. के मालिक पन्नालाल चोखेलाल गुप्ता निवासी शारदा नगर, बडनेरा रोड, अमरावती को दोषी मानते हुए 28 जून की रात में आरोपी बनाया है जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। मामले की अधिक जांच चिखली पुलिस कर रही है।
रद्द हो श्रीनाथ ट्रांसपोर्ट का ठेका
बुलढाणा ज़िले की जनता को राशन का अनाज समय पर मिले इसके लिए अनाज को सभी गोदाम और गोदाम से राशन दूकान तक पहुंचाने का ठेका श्रीनाथ ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिया गया है। इस ट्रांस्पोर्ट कंपनी ने ज़िला प्रशासन से किये करारनामे में कहा है कि वे सभी नियमों का पालन करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी नभाएंगे। यदि नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो कंपनी पर ज़िला प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। बता दें कि इस कंपनी द्वारा अनेक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और आपूर्ति विभाग अपनी आंखें बंद किये हुए है। अब यातायात ठेकेदार को राशन के अनाज की कालाबाज़ारी करते हुए रंगे हातों पकड़ा गया है और पुलिस में अपराध भी दर्ज हो गया है। ठेकेदार पर ये गंभीर स्वरूप् का मामला दर्ज है जिसे देखते हुए अब श्रीनाथ ट्रांसपोर्ट कंपनी का ठेका ही रद्द होना चाहिए। अब देखना है जिलाधीश महोदय आगे क्या कदम उठाते हैं?
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