मो. मुजम्मिल, छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:
राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिले में अवैध खनिज परिवहन, उत्खनन और भंडारण के प्रकरणों में लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा म.प्र. गौण खनिज नियम 1966 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत 3 प्रकरणों में 3 वाहनों को गिट्टी और मुरूम खनिज सहित राजसात करने तथा राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम कर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा करने के आदेश पारित किये गये हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुमन द्वारा म.प्र. गौण खनिज नियम 1966 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत मोहखेड़ थाना के अंतर्गत बरारीपुरा छिन्दवाड़ा के अनावेदक विक्रांत वर्मा पिता अनिल वर्मा के बिना नंबर के वाहन ट्रैक्टर के इंजन नंबर- आर.एच.ई.2ई.ए.एन.5360 व ट्रॉली, थाना तामिया के ग्राम धूसावानी/वीरपठार के अनावेदक सियाराम धुर्वे पिता दीपेन्द्र धुर्वे के वाहन ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.-28 ए.सी.1591 व ट्रॉली एवं थाना सौंसर के ग्राम रझाड़ी पिपला के अनावेदक दिनेश पराडकर के वाहन डम्पर क्रमांक- एम.पी.-28 एच-4777 को खनिज गिट्टी व मुरूम सहित राजसात करने तथा राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम कर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा करने के आदेश पारित किये गये हैं।
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