ग्वालियर शहर में नए साल पर होटल- रेस्टोरेंट में बिना लायसेंस दारू पार्टी हुई तो होगा मुकदमा दर्ज | New India Times

हिमांशु सक्सेना, ग्वालियर (मप्र), NIT:

ग्वालियर शहर में नए साल पर होटल- रेस्टोरेंट में बिना लायसेंस दारू पार्टी हुई तो होगा मुकदमा दर्ज | New India Times

ग्वालियर शहर में नए साल 2021 का आगाज खराब हो सकता है, आबकारी विभाग की टीम और पुलिस दोनों की पैनी नजर नए साल की उन जगहों पर रहेगी जहां पर दारू पार्टी चल रही होंगी जिनमें से शहर के अंदर और बाहर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर विशेष निगाह रहेगी। जहां पर आबकारी विभाग की टीमों द्वारा छापामार कार्रवाई भी की जाएगी और आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। जिन होटल, रेस्टोरेंट, ढ़ाबों पर बिना आकस्मिक लायसेंस के शराब परोसी गई या किसी को पीने की अनुमति दी गई तो संचालकों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

ग्वालियर शहर में नए साल पर होटल- रेस्टोरेंट में बिना लायसेंस दारू पार्टी हुई तो होगा मुकदमा दर्ज | New India Times

बता दें कि हर साल नए साल की सेलीब्रेशन पार्टियों में कई होटलो, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस और ढाबों पर लायसेंस लिए बिना ही अवैध रूप से शराब पिलाई जाती है। इस बार इसको लेकर आबकारी विभाग द्वारा शिकंजा कसा जाएगा। छापेमारी के लिए अलग से टीमें गठित की जा रही है। पुलिस रातभर चेकिंग करेगी। नए साल की सेलीब्रेशन पार्टी 31 दिसंबर को शाम से ही शुरू हो जाती है जो पूरी रात चलती है।


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