सैयद खालिद क़ैस, भोपाल (मप्र), NIT:
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश लावानिया द्वारा आज राजधानी के विभिन्न थानों से प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदनों पर प्रचलित प्रकरणों पर विचारण उपरान्त मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क ख के अंतर्गत अपराधियों को राजधानी भोपाल सहित सीमावर्ती जिलों रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के जिला बदर आदेश पारित किए हैं।
ज़िला बदर सहित थाना हाज़िरी किये गए अपराधियों का थाना अनुसार नाम एवं विवरण निम्नानुसार है:
थाना ऐशबाग
शकील कुरैशी – एक वर्ष जिला बदर
अनस उल हक – एक वर्ष जिला बदर
अरशद खान- एक वर्ष जिला बदर
कासिम उर्फ नाटी- 6 माह जिला बदर
सिद्दीकी उर्फ़ सिद्दीक- 6 माह थाना हाज़िरी
मोह. इमरान – 6 माह थाना हाज़िरी।
थाना गौतमनगर
रवि अहिरवार- एक वर्ष जिला बदर
मोह० अनस अली उर्फ दाना-6 माह जिला बदर
साजिद खान- 3 माह जिला बदर
वहीद अंसारी- 3 माह जिला बदर।
थाना कमल नगर
अनुराग चौहान उर्फ अन्नू-6 माह जिला बदर
सोनू जाटव उर्फ शूटर उर्फ शुभम- 3 माह जिला बदर
ननकू उर्फ नटका उर्फ मनीष- 3 माह जिला बदर
रोहित निवारे- 6 माह थाना हाज़िरी
नदीम उर्फ नजीम- 6 माह थाना हाज़िरी।
एमपी नगर
बिलाल – एक वर्ष जिला बदर
आकाश बैरागी- 3 माह जिला बदर
जाकिर कुरैशी- 3 माह जिला बदर।
तलैया
परवेज अली खान- 3 माह जिला बदर
जीशान उर्फ कांचा- 6 माह थाना हाज़िरी।
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