कलेक्टर ग्वालियर द्वारा धारा 144 के अंतर्गत जारी किया आदेश | New India Times

संदीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:

कलेक्टर ग्वालियर द्वारा धारा 144 के अंतर्गत जारी किया आदेश | New India Times

कलेक्टर ग्वालियर द्वारा धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत समस्त बाजार दुकाने एवम अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 8 बजे तक खोले जा सकेंगे

ओधोगिक गतिविधि माल वाहनों के आवागमन लोडिंग अनलोडिंग के साथ पेट्रोल पंप चिकित्सीय सेवाएं दवाई की दुकानें सब्जी मंडी फल मंडी दूध डेयरी 8 बजे बन्द के प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।

रेस्टारेंट खान पान सम्बन्धित सेवाएं रात्रि 10.30 बजे तक संचालित की जा सकेगी।

कोविड19 का पालन करते हुए विवाह समारोह 100 से अधिक संख्या के जन समूह के कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेंगे लेकिन इसकी लिखित सूचना कार्यक्रम स्थल के सम्बन्धित SDM को देनी होगी ऐसे विवाह समारोह की अधिकतम समय सीमा रात्रि 11 बजे तक रहेगी।

11 बजे के उपरांत कार्यक्रम स्थल की कैपिसिटी का 50% या वर वधु पक्ष के अधिकतम 200 लोग उपस्तिथ रह सकेंगे।

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