यवतमाल MPJ ने की असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम- 2008 लागू करने की मांग | New India Times

मकसूद अली, यवतमाल  महाराष्ट्र), NIT; ​यवतमाल MPJ ने की असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम- 2008 लागू करने की मांग | New India Timesमूवमेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस (MPJ) द्वारा यवतमाल  ज़िलाधिकारी सचिन्द्र प्रतापसिंग के माध्यम से 25 मई को मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में मांग की गयी कि भारत सरकार ने 30 दिसंबर 2008 से संपूर्ण भारत में “असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008” कायदा पारित किया था किंतु राष्ट्र की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले महाराष्ट्र में अब तक ये कायदा कार्यान्वित नहीं होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ! ऐसी प्रतिक्रिया मूवमेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस के यवतमाल ज़िला अध्यक्ष प्रा. सैय्यद मोहसिन ने व्यक्त की है।

 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को असंघटित कामगारों के लिए विविध कल्याणकारी योजना बनाने का संपूर्ण अधिकार है, किंतू अभी तक महाराष्ट्र में इसकी स्थापना नहीं करा पाना राज्य के लाखों असंघटित कामगारों पर बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए MPJ द्वारा महाराष्ट्र के प्रत्येक ज़िले में ज़िलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर उपरोक्त कायदा महाराष्ट्र राज्य में लागू करने की मांग की गयी है। उक्त अवसर पर शोएब साहिर ,एहतेशाम साहीर, जावेदुल्ला खान, वसीम खान, रियाज़ अहमद, मिर्ज़ा अतवार बेग, अज़मतुल्ला साहब, व ज्येष्ठ समाजसेवक रियाज़ सिद्दीकी व ज़ियाउद्दीन मिनाई आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।


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