प्रदेश के कई जिलों से भोपाल के कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद के समर्थन में उठी आवाज़, धारा 153 ए के तहत की गई एफआईआर को तत्काल लिया जाए वापस | New India Times

अबरार अहमद खान, स्टेट ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:

प्रदेश के कई जिलों से भोपाल के कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद के समर्थन में उठी आवाज़, धारा 153 ए के तहत की गई एफआईआर को तत्काल लिया जाए वापस | New India Times

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद पर हुई कार्यवाही को लेकर पूरे प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ आक्रोश का माहौल है।
प्रदेश के कई ज़िले खंडवा, बुरहानपुर, सागर, रतलाम, विदिशा आदि में उनके समर्थक संबंधित कलेक्टर एवं एसडीएम कार्यालय पहुंचकर इस कार्रवाई के विरोध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिए हैं।

प्रदेश के कई जिलों से भोपाल के कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद के समर्थन में उठी आवाज़, धारा 153 ए के तहत की गई एफआईआर को तत्काल लिया जाए वापस | New India Times

दिए गऐ ज्ञापन में कहा गया है कि विधायक आरिफ मसूद जी पर भा.द.वि. की धारा 153 ए के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया जो कि पूर्णतः असंवैधानिक और राजनीति से प्रेरित है जिससे सम्पूर्ण मुस्लिम धर्म को मानने वालों में भारी नाराजगी और रोष है। विधायक आरिफ मसूद पर धारा 153 ए के तहत की गई एफआईआर को तत्काल शासन स्तर पर वापस लिया जाए।

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आप को बता दें कि बीते दिनों विधायक आरिफ मसूद द्वारा फ्रांस की पत्रिका में पैगम्बर साहब के कार्टून बनाने के विरोध को लेकर भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ एक प्रदर्शन किया गया था जिसमें मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फ्रांस का झण्डा जलाया था। उपरोक्त प्रदर्शन के समाप्ति के बाद थाना तलैया द्वारा कोविड -19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव में आवश्यक सामाजिक दूरी का पालन नहीं किये जाने एवं एक दूसरे से सटकर खड़े तथा बैठे होने के जो कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अंतर्गत धारा 144 जा . फौ . के तहत उल्लंघन पाए जाने पर भा.द. वि . की धारा 188 के अंतर्गत आरिफ मसूद तथा 200 अन्य लोगों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। इसके बाद दिनांक 04/11/2020 को अचानक राजनैतिक द्वेष भावना से विधायक आरिफ मसूद जी पर भा.द.वि. की धारा 153 ए के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया।

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