कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक संपन्न  | New India Times

आसिम खान, ब्यूरो चीफ, छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक संपन्न  | New India Times

कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री सुमन ने समय सीमा के लंबित प्रकरणों, सी.एम. हेल्प लाइन आदि के लंबित प्रकरणों की विभागवार विस्तृत समीक्षा करते हुये संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य  कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री गजेंद्र सिंग नागेश, अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड, संयुक्त कलेक्टर श्री दीपक वैद्य, एस.डी.एम.छिन्दवाड़ा श्री अतुल सिंह, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री सुनील शुक्ला व अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस.के.गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे, जबकि मुख्यालय के अलावा अन्य एस.डी.एम., जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं तहसीलदार सहित अन्य क्षेत्रीय अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुये। यह बैठक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करते हुये दो सत्रों में संपन्न हुई।

कलेक्टर श्री सुमन ने निर्देश दिये कि समय सीमा में शामिल प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर करें तथा शिकायतों के निराकरण में समाधानकारक और तर्कसंगत जवाब दर्ज करने के साथ ही आवेदक की संतुष्टि का भी ध्यान रखें जिससे संतुष्टिपूर्ण ढंग से शिकायतें क्लोज हो सके। उन्होंने कहा कि जिन आवेदनों में आवेदक को पात्रता नहीं है, ऐसे आवेदनों में आवेदक से चर्चा कर उसे वस्तुस्थिति से अवगत कराकर शिकायत संतुष्टिपूर्ण ढंग से बंद करायें और अन्य योजनाओं में आवेदक के पात्र होने पर उसे उस योजना का लाभ दिलायें। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी संबंधित विभाग हितग्राहियों से संबंधित फेल हुए ट्रांजेक्शन के प्रकरणों के निराकरण में सतत रूप से कार्य करें तथा प्रति माह पेंशन पोर्टल में ट्यूलिट जनरेट होने पर नये हितग्राहियों के नाम जोड़ने और अपात्र हितग्राहियों के नाम हटाने की कार्यवाही करें जिससे केवल पात्र हितग्राहियों को विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने सी.एम. हेल्प लाईन के आवेदनों का एल-1 स्तर पर ही निराकरण करते हुये एल-4 स्तर पर कोई भी आवेदन नहीं जाने देने के निर्देश दिये।

 बैठक में कलेक्टर श्री सुमन ने सभी पदाभिहित अधिकारियों को निर्देश दिये कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय पर आवेदनों का निराकरण करें और डिजाल्व की जाने वाली शिकायतों को 7 दिनों के भीतर लोक सेवा प्रबंधक को भेजे, अन्यथा समय पर नहीं भेजने वाले संबंधित पदाभिहित अधिकारियों के विरूध्द कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने समय पर आवेदन का निराकरण नहीं करने और आवेदन समय सीमा के बाहर होने पर कार्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता बरतने पर तहसीलदार उमरेठ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी एस.डी.एम. को निर्देश दिये कि नगरीय निकायों में संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नियमानुसार वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित करें जिससे समय पर निर्माण कार्यों को किया जा सके। उन्होंने नवीन पात्रता पर्ची के ऐसे उपभोक्ता हितग्राही जिनके आधार नंबर नहीं है, उनके लिये समय सीमा में वेंडर के माध्यम से आधार कार्ड बनवाकर उनकी आधार सीडिंग करने के निर्देश भी सभी एस.डी.एम. को दिये। उन्होंने जिले की जनपद पंचायत तामिया की 53 ग्राम पंचायतों को दो क्लस्टर में बांटकर इन ग्राम पंचायतों में निरीक्षण और शिकायतों के निराकरण के लिये तैयारी करने के निर्देश भी दिये।

कलेक्टर श्री सुमन ने बैठक में न्यायालयों में जवाब दावा प्रस्तुत करने, पांढुर्णा की आवेदक श्रीमती शशिकला के पुत्र की अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता राशि देने, मोहखेड़ में निम्न गुणवत्ता के कार्यालय भवन का निर्माण करने वाले तात्कालीन इंजीनियर और ठेकेदार की जिम्मेदारी तय कर उनके विरूध्द कार्यवाही करने, जनपद पंचायत परासिया के एक दिव्यांग आवेदक के अंतर्जातीय विवाह के आवेदन का निराकरण करने, परासिया के आदर्श माध्यमिक शाला की बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य करने, ढोलनाला जलाशय में हितग्राहियों को भू-अर्जन की राशि वितरित कर कार्य प्रारंभ करने, ग्राम पटेल की नियुक्ति करने, छिन्दवाड़ा की श्रीमती समीना खान के मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के आवेदन का निराकरण करने, ग्राम बानाबाकोड़ा के श्री प्रवीण येमदे को संबल योजना में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि देने, चांदामेटा के श्री गंगाराम सोनी के विवाह सहायता राशि के आवेदन का निराकरण करने, भू-अभिलेख शाखा के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक और अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रस्ताव नियमानुसार प्रस्तुत करने, ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली एजेंसी को राशि का भुगतान करने, आवेदिका श्रीमती सरिता मोरे को कल्याणी योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ देने आदि के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने अन्य बिंदुओं पर भी आवश्यक निर्देश दिये।    

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