अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
भोपाल जिले के माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में फर्जी फायनेंस के नाम पर पैसे एठने वाला आरोपी कन्हैया बेलेश्वर ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और अपराध से कोई संबंध नही होने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में धोखाधडी के अपराध की बढती हुई संख्या एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कन्हैया बेलेश्वर की जमानत निरस्त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 03.05.2017 को अग्निवाण पेपर में रिलायंस फायनेंस लि. के नाम से लोन के संबंध में विज्ञापन की जानकारी पर फरियादी प्रियंक आनंद ने वाटर प्लान्ट लागने के लिये फायनेंस प्राप्त करने हेतु विज्ञापन में दिये गये नंबर 8447607699 पर फोन लगाकर जानकारी प्राप्त कर डाक्यूमेंट बताए गये ईमेल पर सेंड करने का कहा गया किंतु वह आई डी भूल गया। उसके बाद एक बार 3000/- रूपये एसबीआई बैंक की शाखा एमपी नगर से कन्हैया बेलेश्वर के नाम से खाता क्रमांक 20163862811 अपने खाता क्रमांक 20196506568 से ट्रांसफर किए थे। उसके पश्चात क्रमश: 10000/-, 12500/- , 10000/-, 7500/- रूपये इस प्रकार कुल 35500 /- रूपये कन्हैया के खते में जमा कराए थे। उसने रूपये वापस मांगे तो कन्हैया द्वारा रूपये वापस नही किय गए। फरियादी की शिकायत पर उक्त मामला थाना एमपीनगर में पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया।
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