मेहलक़ा अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील की आपत्ति पर अपर सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर श्री आर.के. पाटीदार ने शराब का अवैध परिवहन के आरोपी फिरोज़ (29 ) पिता अहमद तडवी का ज़मानत आवेदन निरस्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि आरोपी पूर्व से ही जेल में है एवं जेल में रहते हुए आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी ज़मानत का आवेदन पत्र अपर सत्र न्यायालय बुरहानपुर में प्रस्तुत किया था।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि कच्ची हाथ भट्टी से निर्मित अवैध शराब का बड़े पैमाने पर परिवहन करके नेपानगर ला रहे उक्त आरोपी फिरोज़ को नेपानगर पुलिस ने विधि का पालन करते हुए गिरफ्तार कर म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में अपराध पंजीबदध किया गया। दिनांक 03 सितंबर 2020 को आरोपी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष ज़मानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर सजिअअ श्री सुनील कुरील द्वारा विधिक आपत्ति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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