एसडीएम शहर श्री जमील खान ने जारी किया आदेश, आदेश की अवहेलना करने पर धारा 188 के अंतर्गत की जाएगी कार्यवाही | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

एसडीएम शहर श्री जमील खान ने जारी किया आदेश, आदेश की अवहेलना करने पर धारा 188 के अंतर्गत की जाएगी कार्यवाही | New India Times

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नजूल शहर वृत, भोपाल श्री जमील खान ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सब डिवीजन की सीमाओं के भीतर कोतवाली, मंगलवारा और हनुमानगंज में न्यू इतवारा रोड, जुमेराती, काजीपुरा, कुम्हरपुरा, लखेरापूरा, खजांची गली, लोहा बाजार, नूर महल रोड, इब्राहिमपुरा, चौक जैन मंदिर, गुर्जरपुरा और सिलावटपुरा क्षेत्र में 21 जुलाई रात्रि 8:00 से 24 जुलाई रात्रि 8:00 बजे तक लॉक डाउन के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश में सब डिविजनल अंतर्गत क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाकर चिन्हित किया गया है। आम नागरिकों के आवागमन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इन बेरिकेटिंग वाली जगहों पर कोई भी संस्थान, दुकान, ऑफिस और सभी व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। संबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी सेवा को छोड़कर अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।


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