वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, अनुज्ञप्ति 30 सितंबर तक वैध: परिवहन अधिकारी कलसकर | New India Times

जुनैद काकर, धुले (महाराष्ट्र), NIT:

वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, अनुज्ञप्ति 30 सितंबर तक वैध: परिवहन अधिकारी कलसकर | New India Times

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए चल रहे तालाबंदी के मद्देनजर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। धुलिया संभागीय परिवहन अधिकारी भरत कलसकर ने बताया है कि जिन वाहनों की फिटनेस योग्यता प्रमाणपत्र, लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, अनुज्ञप्ती वैधता 1 फरवरी को 2020 को समाप्त हो रही अथवा 30 सितंबर को मियाद समाप्त हो रही ऐसे वाहनों की फिटनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की वैधता 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है।

संभागीय परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन चालकों से आह्वान किया है कि परिवहन विभाग की अधिकृत वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए टैक्स का भुगतान करें। वाहन 4. इस कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन प्रणाली में परिवहन श्रेणी में पंजीकृत वाहन के समाप्त / चल रहे रोड टैक्स का भुगतान करने की सुविधा www.paraivahan.gov.in पर
उपलब्ध हैं.यदि इसके माध्यम से कर का भुगतान किया जाता है, तो वाहनों की आवाजाही बाधित नहीं होगी। इस पर संबंधित वाहन चालक और स्वामियों के द्वारा ध्यान देने की अपील परिवहन अधिकारी कलसकर ने की है. परिवहन विभाग ने ई चलन की फर्जी वेबसाइट https://echallanparivahan.in से बचने की नसीहत दी है. इसके स्थान पर परिवहन विभाग की अधिकृत वेबसाइट
https://echallan.parivahan.gov.in
का उपयोग करने की सूचना दी है.
अधिक जानकारी हेतु mh18@mahatranscom.in इस ई- मेल पर संपर्क करने की अपील वाहन चालकों से संभागीय परिवहन अधिकारी भरत कलसकर ने की है।

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