कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल के चारों ओर एक किलोमीटर एरिया कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल के चारों ओर एक किलोमीटर एरिया कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित | New India Times

भोपाल में आठ व्यक्तियों के कोरोना संक्रमण टेस्ट पाॅजीटिव आने के कारण उनके निवास स्थल के आसपास के 1 किलोमीटर एरिया को कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े द्वारा कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। आज भी पांच नए कंटेंटमेंट क्षेत्र बनाये गए है। बड़बाली मस्जिद जहांगीराबाद क्षेत्र, टी टी नगर पुलिस आवास क्षेत्र, चार ईमली क्षेत्र, 1250, अस्पताल के पास शिवाजी नगर क्षेत्र और इन्द्र काॅलोनी बाग उमराव दूल्हा क्षेत्र के आस पास के 01 किलोमीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया में घोषित किया गया है। आज सुबह प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 5 और शाम को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 3 अन्य का कोरोना संक्रमण टेस्ट पाॅजिटिव आया है। शाम को प्राप्त रिपोर्ट श्रीमती पल्लवी जैन गौविल, श्रीमती वीणा सिन्हा और श्री अब्दुल गफ्फार का कोरोना टेस्ट पाॅजिटिव पाया गया है।
पूर्व में जारी आदेश में विचित्र नगर प्रोफेसर कॉलोनी भोपाल, दुर्गा नगर सेमरा चांदबड़ भोपाल, अहाता रुस्तम खां श्यामला हिल्स, तलैया हल्का भोपाल, रहमानिया मस्जिद हिंद कन्वेंट स्कूल के पीछे एशबाग भोपाल, फार्च्यून प्राइड कॉलोनी त्रिलंगा पंजाब नेशनल बैंक स्ट्रीट भोपाल, को कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।
आज बड़वाली मस्जिद, जहांगीराबाद भोपाल और पुलिस लाइन टीटी नगर , चार इमली, 1250 शिवजी नगर, इंद्रा नगर बाग उमराव दूल्हा भोपाल भी इसमे शामिल हो गया है।

कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल के चारों ओर एक किलोमीटर एरिया कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित | New India Times


इन सबके निवास स्थल को एपिक सेंटर घोषित कर उसके आस पास के 1 किमी क्षेत्र को कंटेंटमेंट और 2 किमी को बफर जोन घोषित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
क्षेत्र से बाहर आने वाले व्यक्ति को स्कैनिंग कराना अनिवार्य होगा साथ ही क्षेत्र के सभी व्यक्ति 14 दिन तक होम कोरेण्टाइन में होंगे। संक्रमित व्यक्ति के स्थल को इपिक सेन्टर घोषित कर उसके आसपास के 50 घरों में स्क्रीनिंग की जाएगी। कंटेनमेंट एरिये में स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेपिड रिस्पांस टीम और मेडिकल मोबाइल यूनिट दिशा निर्देशों के आधार पर कार्य करेगी। क्षेत्र के सभी लोगों की सतत स्क्रीनिंग की जायेगी। किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार होने पर तुरंत सूचना देना अनिवार्य होगा। पाजीटिव केस के संपर्क वाले लोगों और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को 14 दिन तक कोरेंटाइन कर प्रतिदिन फौलोअप लिया जायेगा। हैंड हाइजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। उसके आसपास के 2 किलोमीटर एरिया को बफर जोन घोषित कर दिया गया है।

नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि कंटेंटमेंट क्षेत्र को सेनिटाइज किया जाए। इसके साथ ही कंटेंटमेंट क्षेत्र के रास्तों को सील कर दिया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं को लाने के अतिरिक्त किसी को बाहर जाने की अनुमति नही होगी। कंटेन्मेंट क्षेत्र में आवागमन बंद रहेगा। एपीसेन्टर घर के आस पास के सभी 50 घरों में मास्क, हाथ धोना, पीपीई गाइड लाइन का पालन कराना अनिवार्य किया जाए।


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