मेहलका अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

श्रीमान कलेक्टर बुरहानपुर द्वारा लाॅक डाउन अवधि में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं एवं एसपी द्वारा उक्त आदेश का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारनेकर के मार्गदर्शन में एवं नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र यादव के निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली टीआई गिरवर सिंह जलोदिया एवं उनकी टीम के उप निरीक्षक सचिंद्र पाल सिंह सैंधव को रेडियो मेन पैक सेट पर जानकारी मिली कि रास्तीपुरा में दो किराना दुकान (1) हर्षिता किराना, मालिक नीलेश सीताराम महाजन उम्र 34 वर्ष, (2) श्री गोविंद प्रभु प्रोविजन, मालिक बादल हीरालाल महाजन उम्र 35 वर्ष, नामक दुकान पर अत्याधिक भीड़ जमा कर लाॅक डाउन के संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 1890 दिनांक 25-03-2020 के प्रावधानों का उल्लंघन कर भीड़ एकत्रित कर अपनी दुकान से सामानों का विक्रय किया जा रहा था तथा सोशल डिसटेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था जबकि कलेक्टर महोदय द्वारा इस अवधि में होम डिलीवरी के द्वारा घर घर माल पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस टीम द्वारा स्थल निरीक्षण करने पर दी गई जानकारी सत्य पाई गई। कई लोग सामान खरीद रहे थे और दुकान संचालक भीड़ एकत्रित कर उन्हें सामग्री दे रहे थे। थाना प्रभारी कोतवाली बुरहानपुर द्वारा धारा 188 में उक्त दोनों दुकानदारों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापारियों एवं जनता से पुनः निवेदन किया गया है कि लाॅक डाउन में नियमों का पालन करते हुए अपने घर में सुरक्षित रहें और देश हित में, समाज हित में, नगर हित में जिला प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। पुलिस प्रशासन द्वारा पुन: चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
