बाल श्रम निषेध रेस्क्यू में मिले बाल श्रमिक | New India Times

रहीम शेरानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:

बाल श्रम निषेध रेस्क्यू में मिले बाल श्रमिक | New India Times

किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समिति व श्रम विभाग के तत्वाधान में चाइल्ड लाईन व विशेष पुलिस इकाई ने संयुक्त दल बनाकर मेघनगर में आशिर्वाद नाश्ता भंडार, कपड़े की दुकान व प्रवीण कुमार रखब चांद सोनी की दुकान से छोटे-छोटे बच्चों को कार्य करते हुये रेस्क्यू किया गया जिसमें छोटे बच्चे खाना परोसने से लेकर बर्तन धोने तक का कार्य करते हैं। जिसमें कुछ बच्चों के पालक स्वयं पैसे ले लेते हैं व कुछ को 100 रुपए दिन का मेहनताना मिलता है। बच्चों ने जांच के दौरान बताया कि सुबह सात बजे से शाम 7 बजे तक वह कार्य करते हैं।
बच्चो को रेस्क्यू कर श्रम विभाग व चाइल्द लाईन ने बाल कल्याण समिति न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तूत किया।
समिति बच्चों के संरक्षण व देख रेख के तहत उन्हें उचित न्याय दिलाएगी।
इस प्रक्रिया के तहत श्रम विभाग जिला अधिकारी श्री मंडलोई, श्रम निरीक्षक संजय कनेश, श्रम निरीक्षक संजय बघेल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष निवेदिता सक्सेना, ममता तिवारी, चेतना सकलेचा, चाइल्ड लाईन टीम से खुशबु मौर्य, अनिता डामोर, मुकेश रावत, दीपेश, रवि आदि मौजुद थे।

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