माॅबलिंचिंग का शिकार हुआ पहलू खान 31 महीनों बाद राजस्थान हाईकोर्ट से गौ तस्करी के आरोप से हुआ दोषमुक्त | New India Times

अशफाक कायमखानी, जयपुर (राजस्थान), NIT:माॅबलिंचिंग का शिकार हुआ पहलू खान 31 महीनों बाद राजस्थान हाईकोर्ट से गौ तस्करी के आरोप से हुआ दोषमुक्त | New India Times

माॅबलिंचिंग के बहुचर्चित पहलू खान प्रकरण में पहलू खा व उसके बेटों को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से आखिर न्याय मिल ही गया जब माननीय न्यायाधीश पंकज भण्डारी ने एफआईआर नम्बर 253/2017 के तहत पहलू खां व उसके दोनों बेटों के विरुद्ध राजस्थान बोवाईन एक्ट अन्तर्गत पुलिस व सरकार द्वारा फ़ाइल चार्जशीट को क्वेश कर दिया।
ज्ञात रहे कि पहलू खां मर्डर की एफआईआर 255/2017 दर्ज करने से पहले यह मुकदमा परिवार पर दबाव बनाने के मकसद से किया गया था। मजबूरन पहलू खां के बेटों व उनके साथियों को हाईकोर्ट से ही अग्रिम जमानत करानी पड़ी थीं। जिसका अनेक लोगों ने विरोध भी किया था लेकिन इस जमानत की बदौलत ही यह सब लोग अपने मुकदमे की पैरवी कर पाये।
अलवर के स्थानीय वकील कासिम खान मन्नाका ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में इस प्रकरण की पैरवी उच्च न्यायालय के वकील जनाब कपिल गुप्ता एडवोकेट ने की।

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