नरवाई में आग लगाने पर किसान के खिलाफ हो सकती है धारा 188 की कार्रवाई, नरवाई में आग लगाना दंडनीय अपराध: आईपीएस पुनीत गहलोद | New India Times

संदीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:

नरवाई में आग लगाने पर किसान के खिलाफ हो सकती है धारा 188 की कार्रवाई, नरवाई में आग लगाना दंडनीय अपराध: आईपीएस पुनीत गहलोद | New India Times

इन दिनों देखा जा रहा है कि ग्वालियर जिला के डबरा एवं भितरवार अनुभाग के अंदर लगातार आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आगजनी के कारण जहां खेतों में नरवाई जल रही है वहीं हवा के वेग से गांव के अंदर कई घरों को आगजनी ने भारी तादाद में नुकसान पहुंचाया है, यहां तक की सड़क किनारे स्थापित पेट्रोल पंप भी खतरे से बाहर नहीं हैं।

देहात थाना प्रभारी आईपीएस अधिकारी पुनीत गहलोद ने मीडिया को बताया कि किसानों को यह संदेश दिया जाता है कि अगर किसी भी किसान ने अपने हितों को देखते हुए नरवाई में आग लगाने का प्रयास किया और उक्त किसान के खिलाफ कोई भी सबूत स्थानीय प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को मिले तो ऐसे किसानों के खिलाफ धारा 188 की कार्रवाई की जाएगी।

श्री गहलोद ने मीडिया के माध्यम से दिए संदेश में किसानों से यही गुजारिश की है कि नरवाई में आग नहीं लगाए, नरवाई में आग लगाने से जहां एक और खेतों के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं वहीं दूसरी ओर यह आप दूसरों के घरों को भी बर्बाद कर रहे हैं। कलेक्टर अनुराग चौधरी द्वारा जिले के अंदर पूर्व में निर्देश जारी किया जा चुका है कि कोई भी किसान नरवाई में आग लगाने का प्रयास करता है और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी।

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