संदीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:
ग्वालियर जिला के बिलौआ में अपनी हद से बाहर जाकर सरकारी जमीन पर अवैध खनन करने वाले 23 खदान संचालकों को आवंटित खदानों पर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ये खदानें भाजपा, कांग्रेस नेताओं समेत शहर के प्रमुख रसूखदारों की हैं। इन खदान लीजधारकों ने कई लाख घनमीटर पत्थर का अवैध खनन किया था। यह प्रकरण सितंबर 2017 से कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है।
तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन ने इन लोगों पर खनिज नियम के अनुसार 425 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और यह प्रकरण सितंबर 2017 से कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है। गुरूवार को इस मामले में सुनवाई थी लेकिन खदान संचालकों द्वारा इस मामले में अपेक्षित जानकारी न देकर सिर्फ इन्हें लंबित रखने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर अनुराग चौधरी ने आदेश जारी किए हैं कि इन 23 खदानों से सटी शासकीय व निजी भूमि पर भारी मात्रा में अवैध खनन किया गया है।
तत्कालीन खनिज अधिकारी मनीष को भी नोटिस जारी
पक्षकार और उनके अभिभाषक प्रकरणों को लंबित रखने के लिए सुनवाई पर तारीखें बढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे अभियोजन की कार्यवाही प्रभवित हो रही है इसलिए 23 खदानों में खनन, परिवहन और क्रेशर संचालन पर आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है। वहीं कलेक्टर ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए रूचि न लेने पर तत्कालीन खनिज अधिकारी मनीष पालेवार को भी नोटिस जारी किया है।
इनकी खदानों पर लगाई गई रोक
मुनेंद्र मंगल, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, राजेश नीखरा, सरदार सिंह गुर्जर, मनोरमा तोमर, वीरेंद्र सिंह, बच्चन सिंह, मनीष गुप्ता, केके जैन, मनोहर भल्ला, रामनिवास शर्मा, आरसी जैन, प्रतीक खंडेलवाल, अशोक यादव, एसपी जैन, राजीव लोचन शर्मा, विनीत यादव पत्नी दिवंगत उत्तम सिंह, वीरेंद्र गुप्ता, मनोहरलाल गुप्ता की खदानों पर कलेक्टर ने रोक लगाई है।
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