मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री अनिल चौहान द्वारा आरोपीगण (1) शेख वसीम (22)पिता शेख अज़ीज़, इतवारा गेट, बुरहानपुर (2) शेख फरीद (25) पिता शेख सफदर, शहद कुंआ, बुरहानपुर (3) मोहम्मद युनुस (25) पिता मो. नसीर, निवासी इतवारा लकड़ी की चाल, बुरहानपुर को 6 माह सश्रम कारावास एवं 4500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया कि घटना दिनांक 07.06.2015 को 07.00 बजे शनि मंदिर के बाजू में आरोपीगण जुआ खेल रहे थे, तब फरियादी नीतीन गवले ने आरोपीगण से यहां जुआ खेलने से मना किया तब आरोपीगण ने कहा कि हम यही जुआ खेलेंगे और फरियादी नीतीन को गालिया देते हुए आरोपी वसीम ने फरियादी नीतीन के हाथ में रेजर से हमला किया जिससे उसे तीन जगह चोट लगी। फरियादी नीतीन ने इस घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज करायी थी। फरियादी की सूचना पर से थाना कोतवाली ने विवेचना पूर्ण की अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। पुलिस थाना कोतवाली ने आरोपीगण के विरूध्द धारा 504, 294, 324, 323/34, 323/34, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रकरण विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई। विचारण पश्चात मा. न्यायालय द्वारा आरोपीगण को छ: माह का सश्रम कारावास एवं 4500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया और अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा न्यायालय से निवेदन करने पर जुर्माना राशि 4500/- रुपये मे से 3000/- रुपये फरियादी को दिलाए जाने का आदेश दिया।
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